पीड़ित परिवार को महाराष्ट्र शासन एवं जिला प्रशासन की तरफ से अल्पसंख्यक परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम मुआवजा दिया जाए : अल्पसंख्यक समुदाय
वर्धा-हिंगनघाट(विशेष) :
आपको ज्ञात हो कि हिंगणघाट शहर काफी समय से अपराधीक गतिविधियों को लेकर एवं अवेध धंदे को लेकर तथा नशा युक्त पदार्थ की बिक्री और अपराधियों द्वारा किए जा रहे घातक अपराधों के कारण काफी समय से चर्चा में है, परंतु वर्तमान समय में हिंगणघाट शहर फिर एक बार सुर्खियों मे और इस बार सुर्खियो मे रहने का कारण एक 14 साल के मासूम बच्चे की मौत है जिसकी मौत का कारण शहर के एक श्रीमंत नाम मोहता स्विमिंग पूल के मालक और प्रशिक्षक की लापरवाही बताई जा रही है, घटना अनुसार तारीख 30 मई 2024 को शाम 6 से शाम 7 के बिच एक 14 साल के बच्चे की मोहता जिनिंग के स्विमिंग पूल मे स्विमिंग पूल के मालिक और उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रशिक्षक की लापरवाही के कारण बच्चे की स्विमिंग पूल में मौत हो गई थी घटना की जानकारी फैलते ही हिंगणघाट शहर के समाज सेवक, नेता वर्ग, और पत्रकार वर्ग के लोगों द्वारा घटना पर संज्ञान लिया गया और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए हिंगणघाट पुलिस स्टेशन में बच्चे के मौत के दोषी एवं लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई, जिसके बाद 31 में 2024 की रात को 1:00 से 2:00 बजे के दौरान बच्चे की माता की शिकायत पर हिंगणघाट पुलिस स्टेशन में धारा 304 एवं 34 के तहत मोहता जिनिंग के स्विमिंग पूल के मालिक और प्रशिक्षक पर यह अपराध मुख्यता से दाखिल किया गया है..
आपको बता दे कि मृतक बच्चे का परिवार बेहद गरीब है और उत्तर प्रदेश से यह परिवार यहां रोजी रोजगार के संदर्भ में आया था और मोहता के स्विमिंग पूल में घटी इस घटना से पीड़ित परिवार ने अपने मासूम बच्चे को खो दिया है अत श्रमजीवी ग्रामीण पत्रकार संघ के माध्यम से महाराष्ट्र शासन एवं जिला प्रशासन को विनंती की जाती है कि इस अल्पसंख्यक परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम मुआवजा देने की कोशिश करें, एवं धारा 304 और 34 के आरोपी,मोहता जिनिंग स्विमिंग पूल के मालिक और प्रशिक्षक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले इस और जिल्हा पुलिस प्रशासन ध्यान देने की मांग अल्पसंख्यक समुदाय के तरफ से की जा रही है ।
ब्लॉक विशेष:
मोहता जिनिंग मे स्विमिंग पूल के मालिक और
व्यवस्थपक, और उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रशिक्षक की लापरवाही के कारण 14 साल के मासूम बच्चे की स्विमिंग पूल में मौत है और इस संदर्भ मे मोहता जिनिंग मे स्विमिंग पूल के मालिक और व्यवस्थपक, और उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रशिक्षक पर मानव वध के संदर्भ मे धारा 304,34 के तहत तारिख 31 में 2024 की रात को 1:00 से 2:00 बजे के दौरान बच्चे की माता की शिकायत पर हिंगणघाट पुलिस स्टेशन में अपराध darj किया गया है परंतु अभी तक मोहता स्विमिंग पूल के मालिक , व्यवस्थापक और प्रशिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया गया है अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से एवं श्रमजीवी ग्रामीण पत्रकार संघ की तरफ से जिल्हा पुलिस प्रशासन से यह मांग की जाती है कि जल्द से जल्द रेहान नाम के 14 साल के बच्चे की मौत के आरोप में ज़िम्मेदार और पुलिस एफ आई आर मे आरोपी मोहता स्विमिंग पूल के मालिक व्यवस्थापक और प्रशिक्षक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और कड़क कानूनी कारवाही की जाये तथा पीड़ित परिवार को
महाराष्ट्र शासन एवं जिला प्रशासन की तरफ से अल्पसंख्यक परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम मुआवजा दिया जाए।
इसत्याक शेख ,प्रदेश अध्यक्ष,श्रमजीवी ग्रामीण पत्रकार संघ महाराष्ट्र राज्य
ब्लॉक
आईपीसी की धारा 304 क्या कहती है?
इसमें कहा गया है कि जो कोई भी हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या करता है, उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, यदि जिस कार्य से मृत्यु हुई है, वह मृत्यु कारित करने के इरादे से या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है; या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जा सकता है।